बंटवारा दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन पर मुद्रांक व निबंधन शुल्क 100रुपये

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बंटवारा दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन पर मुद्रांक व निबंधन शुल्क 100रुपये

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार ने बंटवारा दस्तावेज के निबंधन पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क कम करने की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा विलेख के निबंधन पर मुद्रांक शुल्क 50रुपये  तथा पैतृक-पारिवारिक संपत्ति के निबंधन पर निबंधन शुल्क 50 रुपये किये जाने को मंजूरी दी गयी। इसके तहत अब मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क पैतृक-पारिवारिक संपत्ति पर सात प्रतिशत नहीं देना होगा। पूर्व में जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क सात प्रतिशत रहने के कारण कई लोग पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा नहीं करा पाते थे। एक अन्य प्रस्ताव में बिल्डिंग बॉयलॉज में भी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके तहत नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवनों में लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव है। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम ऑफिसर के   23 पदों को एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 51 न्यायिक पदाधिकारियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग में कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली-2019 के गठन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव में डॉ प्रकाश चंद्र राय, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावां-पशुचिकित्सा पदाधिकारी, रमकंडा, गढ़वा को   22सितंबर 2004 से 22 अक्टूबर 2017 तक बगैर विधिवत सक्षम प्राधिकार की अनुमति के विदेश यात्रा  करने के आलोक में बिहार-झारखंड सेवा संहिता के नियम-76 में दिए गए प्रावधान के फलस्वरूप सेवा बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। जबकि अग्निशमन सेवा के राजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं डॉ अशोक कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,जमुआ, गिरिडीह संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल हजारीबाग, को सेवा से बर्खास्त करने की स्वी.ति दी गई.
टाटा कैंसर अस्पताल के लिए भूमि हस्तांतरण
रांची जिला अंतर्गत कांके अंचल के मौजा कदमा में कुल रकबा 23.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी के अंतर्गत कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के लिए एस.पी.भी-1के साथ एक रुपए के टोकन राशि पर नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों की लीज बंदोबस्ती करने, 30 वर्षों के पश्चात भूमि के लीज का नवीकरण टोकन राशि पर करने तथा लीज बंदोबस्ती को स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई। वहीं  हजारीबाग जिला अंतर्गत अंचल चौपारण मौजा अंबातरी अंतर्निहित कुल रकबा-0.690 एकड़ गैरमजरूआ खास प्रति कदीम भूमि कुल देय राशि 4 लाख 96 हजार 1सौ 53 रुपए मात्र पर डीएफसीसीआईएल द्वारा अदायगी पर  विशेष रेल परियोजना के लिए  भारत सरकार को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।  सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू अंतर्निहित कुल रकबा-20.82 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 46 लाख 95 हजार 5 सौ 56 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। आम-उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यो के संपादन में संलग्न पदाधिकारियों-कर्मियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य अवधि से अधिक तक श्रमसाध्य कार्य करने के विरुद्ध देय पारिश्रमिक पर स्वीकृति दी गई। वहीं झारनेट परियोजना का 5 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित 5 वर्ष के अतिरिक्त संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर वर्तमान के इकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन वर्तमान सेवा प्रदाता मेसर्स यूटीएल   1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 (10 महीना) तक अथवा झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा चयनित नए ऑपरेटर के पूर्णतः क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, वित्तीय वर्ष 2019-20 के उपबंधित राशि से रुपए 17 करोड़ 86 लाख 55 हजार रु.) के व्यय पर विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

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