ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर, 2020 के पूर्व प्राप्त करे: उपायुक्त

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सिटी पोस्ट लाइव, बोकारो: राष्ट्रीय खाद्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र बोकारो जिले के 93776 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान् उपलब्ध कराया जाना है। इसी योजना के कार्यान्वयन हेतु में आज दिनांक 12  नवंबर, 2020 को उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त राजेश सिंह ने  बताया कि इस योजना का लाभ आगामी दिनांक 15 नवंबर, 2020 से दिया जाना था लेकिन बोकारो जिले में 35-बेरमो विधानसभा उपचुनाव, 2020 के चलते इसमे आंशिक संसोधन किया गया है। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी फुसरो नगर परिषद, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशन कार्ड का जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच औसतन समरूपता करने का निदेश दिया।
उपायुक्त    राजेश सिंह  ने  कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत योग्य लाभुकों का चयन की सूची सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों व अंचल अधिकारियों को तीन दिनों के अंदर सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को वितरित किए गए खाद्यान्न में वितरण की डाटा को आहार पोर्टल के डाटा को समेकित कर छप्ब् अन्न वितरण पोर्टल पर अपलोड ससमय करने का निदेश दिया।

उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी- अपर नगर आयुक्त, चास- कार्यपालक पदाधिकारी फुसरो नगर परिषद का दायित्व होगा कि निर्धारित किए गए प्रखंडवार एवं क्षेत्रवार संख्या के अनुरूप अपने-अपने पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तरीय लक्ष्य निर्धारित कर राशन कार्ड तैयार करने के निर्मित इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर, 2020 के पूर्व प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित- विधवा-परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया होगी तथा इसी के अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। परिवार में 18 या इससे अधिक उम्र की विवाहित,विधवा व परित्यकता महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किंतु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित या विधवा जाने की स्थिति महिला सदस्य संबंधित परिवार की मुखिया होंगे।

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