निर्धारित दर से अधिक में सामान बेचने पर होगी दंडनात्मक कार्रवाई

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निर्धारित दर से अधिक में सामान बेचने पर होगी दंडनात्मक कार्रवाई

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने बुधवार को जिले में लागू हुए पूर्णतया बंदी के दौरान मिलने वाले खाद्य सामग्रियों का मूल्य निर्धारित कर दिया है। पलामू में  पूर्णतया तालाबंदी जारी है, इस दौरान खुलने वाले राशन दुकान के संचालकों को उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए खाद्य सामग्रियों के दर से अधिक पर समान ना बेचने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन द्वारा रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले आवश्यक सामग्रियों की एक निश्चित दर निर्धारित की गई है,  जिसके तहत उसना चावल 28 रुपए प्रति किलो, 2.गेहूं 25 रुपए प्रति किलो, 3.आटा 28 रुपए किलो, चना दाल 80 रुपए प्रति किलो, रहर दाल 95 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल 115 रुपए प्रति किलो, उड़द दाल 100 रुपये प्रति किलो, मसूर दाल 75 रुपये प्रति किलो, लाल चना 60 रुपय प्रति किलो,चीनी 42 रुपय प्रति किलो, गुड़ 45 रुपय प्रति किलो, सरसों तेल 110 रुपय प्रति किलो, वनस्पति 105 रुपय प्रति किलो, रिफाइन तेल 110 रुपय प्रति किलो, पाल्म आयल 90 रुपय प्रति किलो, चाय पत्ती (खुला) 350 प्रति किलो, सुधा दूध 50 रुपय प्रति लीटर, आलू 30 रुपय प्रति किलो, प्याज 50 रुपय प्रति किलो, टमाटर 30 रुपय प्रति किलो,नमक 15 रुपय प्रति किलो, मटर 40 रुपय प्रति किलो मिलना है। पलामू वासी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए खाद्य सामग्रियों के दर से अधिक पर बेचने वाले दुकान के संचालकों  कि शिकायत जिला कंट्रोल रूम अथवा जिला आपुर्ति पदाधिकारी को कर सकते हैं। जिनके नंबर क्रमशः 06562- 222077 तथा 8294041010 हैं। इसके अतिरिक्त जिला वासी अपने अपने क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारियों को भी शिकायत कर सकते हैं, जिनके नंबर निम्नाकित हैं।  सदर एसडीओ 9431138170, छत्तरपुर एसडीओ 9955939972, हुसैनबाद एसडीओ 7004117434 जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए खाद्य सामग्रियों के दर से अधिक पर बेचने वाले दुकान के संचालकों के शिकायत पर त्वरित एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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