रांची में 28 से 30 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू, रैली-जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंधित

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: शब-ए-बरात और होली के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए रांची की अनुमंडल पदाधिकारी सदर समीरा एस ने निषेधाज्ञा जारी कर दी है। एसडीओ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के तहत पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अधिकार में निषेधाज्ञा जारी की है।
बताया गया है कि निषेधाज्ञा के दौरान डीजे और तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अश्लील या सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, भाषण और अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही रैली-जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह निषेधाज्ञा 28 मार्च को प्रातः 6:00 बजे से 30 मार्च तक पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्राधिकार में प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भादवि की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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