पीसीएस रिजल्ट के खिलाफ याचिका, सरकार व आयोग से जानकारी तलब
सिटी पोस्ट लाइव, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज की पीसीएस परीक्षा 2018 के परिणाम में कथित हुई अनियमितता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। प्रतिपक्षी द्वारा कोर्ट को मांगी गयी जानकारी मुहैया कराने पर अदालत इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद करेगी।
याची का कहना है कि आयोग द्वारा विज्ञापन शर्तों के अनुसार मूल्यांकन में स्केलिंग प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया है। जिस कारण परीक्षा परिणाम निरस्त कर नियमानुसार स्केलिंग कर नये सिरे से परिणाम घोषित किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने आलोक कुमार सिंह व आठ अन्य की याचिका पर दिया है।