सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि गुरुवार को रांची नगर निगम परिषद की बैठक है। पार्षदों के बीच परिषद की बैठक से संबंधित एजेंडा भी भेजा जा चुका है। 27 सितंबर को पूर्व नियोजित परिषद की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। पुनः 30 सितंबर को परिषद की बैठक की तिथि की घोषणा की गई थी।
मेयर ने बुधवार को कहा कि अब नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बुधवार को अन्यान्य से संबंधी चार एजेंडों को अपनी इच्छानुसार जोड़ दिया है, जो नियम संगत नहीं है। नियमानुसार परिषद की बैठक में उपस्थापित किए जाने वाले प्रस्ताव परिषद की बैठक से पूर्व निर्धारित किए जाते हैं। नगर आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का मंतव्य भी प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें मेयर के अधिकार एवं शक्ति का उल्लेख झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत किया है।
उन्होंने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत मेयर परिषद की अध्यक्ष है और नगर आयुक्त परिषद के सचिव हैं। इसलिए परिषद की बैठक में किसी भी एजेंडा को उपस्थापित करने से पूर्व संबंधित प्रस्ताव पर मेयर से अनुमति लेना अनिवार्य है लेकिन नगर आयुक्त ने अपने स्तर से इन चार प्रस्तावों को परिषद की होने वाली बैठक से संबंधित एजेंडा में जोड़ दिया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है।