झारखंड में सभी पेंशन योजनाओं की राशि बढ़कर 1000 हुई
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार ने सभी पेशन योजनाओं की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये करने का एक बड़ा फैसला किया हैं। इस फैसले से राज्य के 20 लाख 29 हजार 738 लोग लाभान्वित होंगे। यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र और राज्य प्रायोजित पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में राज्यांश की राशि बढ़ाकर अब कुल ₹ 1000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में भी राज्यांश की राशि बढ़ा दी गई है और इस प्रकार प्रतिमाह ₹1000 पेंशन दी जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य योजना के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने एचआइवी / एड्स पीड़ित व्यक्तियों के लिए अलग से राज्य सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य योजना से चलने वाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब सरल बना दिया है। इस योजना के तहत अंचल अधिकारी से आय प्रमाण पत्र मांगे जाने के प्रावधान को बदलकर केवल एसइसीसी -2011 (ग्रामीण) तहत 27, 46, 106 परिवार हैं तथा राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार जिनकी संख्या 9,11,217 है की कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में डीवीटी के माध्यम से सीधे प्रदान की जाएगी। राज्य अंतर्गत नई प्रशासनिक इकाई के रूप में पलामू जिला में पुलिस अनुमंडल और देवघर जिला में पथरोल और खागा थाना का गठन किया गया। साथ ही, पूर्व से सृजित गुमला पुलिस अनुमंडल के कार्य क्षेत्र का पुनर्निधारण की स्वीकृति दी गई। उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 तक छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व से राज्य परियोजना अंतर्गत संचालित मेधा छात्रवृति योजना एवं निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति को मिलाकर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना की प्रक्रिया का निर्धारण एवं स्वीकृति दी गई। झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा किए गए संशोधन को स्पष्ट किए जाने के लिए पुन:संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित कुल 264 लैंप्स/पैक्स में कार्यालय-सह-गोदाम निर्माण के लिए कुल प्राक्कलित राशि अंट्ठानवे करोड़ अंट्ठानवे लाख पंद्रह हजार दो सौ रुपए एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 5 करोड़ 44 लाख 39 हजार 8 सौ 36 रुपये अर्थात कुल एक सौ चार करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार छत्तीस रुपए मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। रांची जिला अंतर्गत अंचल अरगोड़ा, मौजा कडरू, में अंतर्निहित कुल रकबा 34 डिसमिल भूमि मात्र ₹1 की अदायगी पर झारखंड राज्य विधिक परिषद को नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिए गए न्यायनिर्णय के अनुपालन झारखंड भवन नई दिल्ली में संविदा आधारित पदों के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई। राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम 23(4) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। बोकारो जिला अंतर्गत दानतु-सिलीसदम- कथारा एवं सि्लीसदम-चलकरी लिंक पथ, कुल लंबाई 31.825 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए एक सौ तीन करोड़ इक्कीस लाख एकानबे हजार चार सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। गोड्डा जिला अंतर्गत टैसोबाथम-घटियारी-खेरू बाजार- महादेव बथान कुल लंबाई 36.250 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए कुल राशि रुपए 93 करोड़ 41 लाख 50 हजार 7 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साहिबगंज जिला अंतर्गत शिवगादी सनमनी मोड़- डुमरिया सलमनी-टेगरा-अमडंडा-दहूजोर पथ कुल लंबाई 23.470 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 58 करोड़ 83 लाख 53 हजार 5 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत NH-32 (PHED मोड़ चांडिल)- सुखसारी- जामडीह पथ कुल लंबाई 12.432 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र)से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपए 42 करोड़ 11 लाख 81 हजार 9 00 रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। देवघर जिला अंतर्गत करौं (धर्मराज मंदिर-ढ़ीवा-करौं पथ- चांदचौरा-केनबरिया-आसनबनी- बूढ़ीकुरा ( मदनकट्टा-मधुपुर पथ पर) कुल लंबाई 8.525 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 38 करोड़ 4 लाख 39 हजार 100 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।