झारखंड हाईकोर्ट ने फिजिकल कोर्ट चलाने की दी मंजूरी 

City Post Live
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड की सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई दो सप्ताह के अंदर शुरू होगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में शुक्रवार को यह महत्‍वपूर्ण निर्णय हुआ। बैठक वर्चुअल तरीके से की गई। हाईकोर्ट की कोर कमेटी और स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसपर निर्णय हुआ कि दो सप्ताह के अंदर सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। फिजिकल सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सभी संबंधित लोगों को सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा। यह जानकारी कॉउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने दी। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों में वर्चुअल मोड़ में काम चल रहा है। फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ता आंदोलनरत थे। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड में भी फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत करने की मजूरी दे दी है। अब कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए न्यायालय तैयार किये जायेंगे और जिन जगहों पर कोरोना का संक्रमण कम है ।वहां फिजिकल कोर्ट की संख्या ज्यादा रखी जायेगी। वहीं जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप ज्यादा है।
वहां फिजिकल कोर्ट की संख्या कम रखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बाद से हाईकोर्ट समेत पूरे राज्य की अदालतों में लगातार वर्चुअल व सुनवाई हो रही है। इस बीच हाईकोर्ट में एहतियात के साथ फिजिकल सुनवाई करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में 11 जनवरी को एक खंडपीठ फिजिकल सुनवाई करेगी, इस बेंच का गठन परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है। इस बेंच में जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस राजेश कुमार बैठेंगे। यह बेंच इस दिन सप्लीमेंटरी लिस्ट में सूचीबद्ध दस मामलों की सुनवाई करेगी। सप्लीमेंटरी लिस्ट की मामलों की सुनवाई पूरी करने के बाद यह खंडपीठ भी वर्चुअल सुनवाई करेगी। करीब नौ माह से सभी अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। ऐसे में उसकी साफ-सफाई और सैनिटाइज सहित अन्य प्रक्रिया में दो सप्ताह का समय लग सकता है। इसके बाद अदालतों में सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। कोर्ट खुलने और अदालत में सशरीर सुनवाई होने की जानकारी के बाद बार एसोसिएशन में खुशी की लहर है।
Share This Article