झारखंड कैबिनेट फैसला : पेट्रोल-डीजल महंगा, सबको देना होगा प्रोफेशनल टैक्स

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड में पेट्रोल दो रुपए और डीजल 76 पैसे महंगा होगा। दूसरी ओर सालाना पांच लाख रुपए से अधिक आय या टर्न ओवर वाले सभी नौकरीपेशा, दुकानदारों, डॉक्टरों आदि से प्रोफेशनल टैक्स वसूला जाएगा। यह एक जुलाई 2017 से लागू किया गया है। हवाई यात्रा भी महंगी होगी। साथ ही राज्य में कोल बियरिंग लैंड से कोयला, आयरन, बॉक्साइड, लाइम स्टोन, मैगनिज के प्रति मिट्रिक टन डिस्पैच पर कोरोना सेस लगेगा। इसी प्रकार वन क्षेत्र के सभी खनिज पर प्रति मिट्रिक टन 57 रुपए कर लगाने सहित 25 प्रस्तावों पर बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक स्वीकृति दे दी गई।

कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में पेट्रोल-डीजल पर समान रूप से 22 प्रतिशत वैट लागू है। साथ ही डीजल पर वैट की दर 8.37 रुपए और पेट्रोल पर 15 रुपए है। दोनों में जो ज्यादा होता है वह लागू होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे लेत की कीमत कम होने की वजह से दर कम हो जा रही है। इस कारण सरकार ने सीलिंग की न्यूनतम दर डीजल पर  8.37 रुपए से बढ़ा कर 12.50 रुपए निर्धारित कर दिया है। अब डीजल की कीमत 66.07 रुपए से बढ़कर 66.83 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसी प्रकार पेट्रोल की सीलिंग दर 15 से बढ़ाकर 17 रुपए कर दी गई है। पेट्रोल की नई दर 71.24 रुपए से बढ़कर 73.24 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी।

अब झारखंड में पांच लाख से अधिक आय या टर्न ओवर वाली सभी नौकरीपेशा, दुकानदारों, डॉक्टरों आदि को प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। इससे सरकार को 30 करोड़ रुपए की सालाना आय होगी। पुरानी व्यवस्था के तहत केवल नौकरीपेशा लोगों से वसूला जा रहा था। वह भी एक जुलाई 2017 से बंद था।

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