सादे कागज पर होनी चाहिए मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां :डीसी

City Post Live

मेदिनीनगर : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। यह बातें सोमवार को उपायुक्त शशि रंजन ने दी।

 

उन्होंने कहा कि पर्ची में मतदाता का नाम, उनके पिता या पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। पंचायत निर्वाचन को लेकर अभ्यर्थियों, सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु जारी आदर्श आचार संहिता में समाहित तथ्यों का अनुपालन आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रत्याशी समस्या में पड़ सकते है। आदर्श आचार संहिता संबंधित जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मतदान शांतिपूर्वक तथा सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र और मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत अभिकर्ताओं को बिना बैज या पहचान पत्र के प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। डीसी ने कहा कि

किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या उसके झण्डे की आड़ में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होना चाहिए और न ही किसी राजनैतिक दल या गैर सरकारी संस्था के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य करना चाहिए।

Share This Article