छठी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर गुरुवार को रोक लगाने इनकार कर दिया है। अभ्यर्थियों ने छठी जेपीएससी परीक्षा में धांधली और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर रिजल्ट को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी । हाईकोर्ट  ने आज इसपर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जेपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के वकील ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया। लेकिन कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे नहीं दिया। वहीं इस याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 5 अगस्त को तय की गयी है। जेपीएससी के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने यह जानकारी दी।

स्पोर्ट्स कोटा में फायदा मिलने संबंधित याचिका पर 10 सिंतबर को अगली सुनवाई

वहीं छठी जेपीएससी में स्पोर्ट्स कोटा में अभ्यर्थीयों को इसका लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित याचिका पर भी हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में यह सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर के लिए निर्धारित की गयी है।

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