व्यवसायी पिता-पुत्र पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पांच करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपित कोलकाता व्यवसायी हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट से उक्त दोनों आरोपितों को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। आरोपितों की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत गोयल और अनिल गोयल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार किया है।

 

उल्लेखनीय है कि हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल नर्सिंग इस्पात प्राण उद्योग लिमिटेड के संचालक हैं। हेमंत गोयल और अनिल गोयल सहित अन्य चार लोगों के खिलाफ धनबाद जिले के धनसार थाने में पांच करोड़ 36 लाख 96 हजार 878 रुपए की धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

 

धनबाद के पुराना बाजार निवासी प्रकाश अग्रवाल ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता के चर्चित उद्योगपति अनिल गोयल और हेमंत गोयल को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों आरोपित जेल में है ।

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