सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में संगीत शिक्षकों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को विभाग में आवेदन देने का निर्देश दिया है। आवेदन मिलने के बाद सरकार प्रार्थियों को चार सप्ताह में वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने संगीत शिक्षकों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी के निष्पादन होने के बाद निर्धारित करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा चुकी है। लेकिन राज्य सरकार ने जून 2020 से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं कर रही है।
इस पर अदालत ने कहा कि जब संगीत के शिक्षकों से काम लिया गया है, तो उन्हें वेतन देना होगा। अदालत ने प्रार्थियों को विभाग में आवेदन देना होगा और उक्त आवेदन के चार सप्ताह बाद वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में देवराज चटर्जी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि उनकी हाई स्कूल में संगीत शिक्षक पद पर नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन सरकार ने प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ की डिग्री अमान्य करते हुए उन्हें हटाने का आदेश जारी किया है। जबकि, उसी डिग्री पर पूर्व में राज्य में कई संगीत के शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं।