हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार की ओर से लागू नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ एचसी मिश्र, एस चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले ने अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड में कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि सोनी कुमारी ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नियोजन नीति को अदालत में चुनौती दी है । शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष ने अदालत के समक्ष अपनी दलील पेश की। मामले में राज्य सरकार की ओर से 13 जिलों को आरक्षित करने और 11 को अनारक्षित करने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई हैं।