सेवा शुल्क की मासिक व ट्रेड लाइसेंस की सलाना दर का निर्धारण
सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी : खूंटी जिले के नगर पंचायत स्थित बहुद्देशीय भवन में चैंबर आॅफ काॅमर्स के साथ सेवा शुल्क व ट्रेड लाइसेंस से को लेकर शुक्रवार को बैठक आहुत में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत सेवा शुल्क के लिए मासिक व ट्रेड लाइसेंस की सलाना दर का निर्धारण किया गया। नगर पंचायत क्षेत्र के आवासीय मकान व व्यावसायिक दुकानदारों को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए सेवा शुल्क देना होता है। अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु दर आवासीय भवन के लिए 30 रुपये, ढाबा के लिए 150 रुपये, होटल/गेस्ट हाऊस जिसमें 10 कमरों तक के लिए 350 रुपये, 11-20 कमरों तक के लिए 500 रुपये, 21-30 कमरों तक के लिए 700 रुपये, 31-50 कमरों के लिए 1300 रुपये व 50 से ज्यादा कमरों के लिए 3000 रुपये प्रति माह शुल्क तय किया गया। साथ ही धर्मशाला से 200 रुपये, रेस्टोरेंट से 500 रुपये, बेकरी से 150 रुपये, स्वीट स्वीट शाॅप से 100 रुपये, फास्टफूड से 100 रुपये, होलसेल दुकान से 500 रुपये, मुख्य बाजार की दुकान से 250 रुपये, मोहल्ले की दुकान से 100 रुपये, अन्य दुकानों से 50 रुपये, ठेला से 50 रुपये, पान तथा चाय दुकान से 25 रुपये, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स नन एसी से 1000 रुपये, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स एसी से 2000 रुपये प्रतिमाह शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कारखाना, दुकान, फल एवं सब्जी दुकान, कार्यालय, अस्पताल, शौक्षणिक संस्थान, स्कूल, शादी-विवाह/उत्सव स्थल आदि की भी दर निर्धारित की गयी। ट्रेड लाइसेंस के लिए 100 वर्ग फीट तक के लिए 500 रुपये, 1000 वर्ग फीट तक लिए 1500 रुपये एवं 1000 वर्गफीट से ऊपर के लिए 2500 रुपये सलाना शुल्क निर्धारित किया गया है। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पाहन, उपाध्यक्ष राखी कश्यप, सभी वार्ड पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम, चैम्बर आॅफ काॅमर्स के पदाधिकारी, स्पैरो एजेंसी के प्रतिनिधि व कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।