पूर्व विधायक को दुमका से धनबाद जेल लाने के मामले में फैसला सुरक्षित

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में पूर्व विधायक संजीव सिंह के दुमका से धनबाद जेल वापस लाने के निचली अदालत के आदेश के अनुपालन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने भी याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान संजीव सिंह के अधिवक्ता चंचल जैन अदालत को बताया कि विचाराधीन कैदी को किसी दूसरी जेल में भेजने से पहले संबंधित निचली अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन निचली अदालत की अनुमति के बिना ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका केंद्रीय कारा भेज दिया गया। सरकार की ओर कहा गया कि विचाराधीन कैदी को दूसरी जेल में भेजने के लिए पूर्व में कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरी नहीं है। इसके लिए बाद में भी निचली अदालत से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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