आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी पर कसा शिकंजा, ED को सुप्रीम कोर्ट ने दी हिरासत में लेने की इजाजत

City Post Live - Desk

आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी पर कसा शिकंजा, ED को सुप्रीम कोर्ट ने दी हिरासत में लेने की इजाजत

सिटी पोस्ट लाइव : एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की  मुश्किलें बढ़ा दी है. सुप्रीम  कोर्ट ने ED को ग्रुप के डायरेक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दे दी है.  वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी लाने को कहा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आम्रपाली मामले को लेकर सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को ग्रुप के   डायरेक्टरों  को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी है.

बता दें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे आम्रपाली ग्रुप डायरेक्टर शिव प्रिया, अनिल शर्मा, अजय कुमार से अब  प्रवर्तन निदेशालय  पूछताछ करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नेआदेश दिया थाकि आम्रपाली होटल, टेक पार्क, रायपुर में संपत्तियों का मूल्यांकन 10 दिनों के भीतर किया जाए और साथ ही घर के खरीदारों को पैसा लौटने के लिए जनवरी के अंत तक इन प्रॉपर्टी को बेचा जाए. आपको बता दें कि आम्रपाली ग्रुप पर हजारों निवेशकों की रकम हड़पने का आरोप है,  जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर के आलावे बिहार के भी हजारों लोग ठगी का शिकार हुए हैं. आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा बिहार के ही रहनेवाले हैं. उनके बिहारी होने की वजह से उनके प्रोजेक्ट्स में लाखों बिहारियों ने निवेश किया था. लेकिन अबतक 44 हजार लोगों से पैसा लेकर उन्होंने फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं दी. हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से निवेशकों को उम्मीद है कि देर सबेर उनका पैसा उन्हें वापस मिल जायेगा.

 

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