सिटी पोस्ट लाइव : RJD के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है.कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने विधायक की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी, जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया. आर्म्स एक्ट एवम विस्फोटक निषिद्ध कानून के मामले में मोकामा विधायक दो साल से अधिक जेल में हैं.
राज्य सरकार की ओर से इस मामले के विशेष सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एकलपीठ को बताया कि निचली अदालत में गवाही पूरी हो चुकी है. आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत बार- बार बुला रही है लेकिन आरोपी, अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं. विशेष सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि आरोपित विधायक इस कानूनी प्रक्रिया के पालन में कोर्ट से सहयोग नही कर रहे हैं.
मोकामा विधायक अनंत सिंह पिछले दो साल से जेल में बंद हैं. इस दौरान वह कई बार स्वास्थ्य के हवाला कोर्ट को दे चुके हैं. पैतृक गांव लदमा स्थित घर से एके 47, 26 गोलियां और दो हैं. ग्रेनेड बरामदगी मामले में विधायक जेल में हैं. अनंत सिंह के पैतृक घर पर छापेमारी हुई थी. एके 47, 26 गोलियां मिली थीं. विधायक मामले में खुद को फंसाने का आरोप पुलिस पर लगा चुके हैं. गौरतलब है कि इसके पहले भी पीएमएलए कोर्ट में अनंत सिंह की गवाही नहीं हो पाई थी. अदालत के पूछने पर अनंत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया था.