आ गया है देश में अनलॉक-4 का गाइडलाइन, 9 वीं से 12 वीं के छात्र स्कूल…

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव :आज केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से  देश में अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक-4 में स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे.  21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैली हो सकेंगे. धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल हो सकेंगे. 21 सितंबर के बाद से रैली में 100 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकते हैं.1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुलेंगे.30 सितंबर तक बंद स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. 21 सितंबर से 9 वीं से 12 वीं के छात्र स्कूल जा सकेंगे और अपने टीचर से मिल सकेंगे.

अब कोई राज्य खुद लॉकडाइन का फैसला नहीं ले सकती है. उसे केंद्रीय गृहमंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी.21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैली हो सकेंगे. राजनीतिक रैली में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. कंटेंनमेंट जोन में जिस तरह की पाबंदियां थी, वो जारी रहेगी. मेट्रो ट्रेन अभी कुछ शर्तों के साथ 7 सितंबर से चलेगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि आप कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे. साथ ही इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

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