परिवहन विभाग ने दिखाई सख्ती, गुटखा-पान खाने वालों के लिए जारी किया कड़ा आदेश

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सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं सरकार लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक के बाद एक गाइडलाइन्स जारी कर रही है. इसी क्रम में परिवहन विभाग ने भी एक कड़ा आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश गुटखा व पान खाने वाले लोगों से जुड़ा है. परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गए आदेश के मुताबिक, जो भी व्यक्ति गुटखा व पान का सेवन करते हैं उन्हें बस, ऑटो, ई-रिक्शा में सफर करते वक़्त पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज़ करना होगा.

यदि कोई व्यक्ति ये सब खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं उन पर क़ानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. वहीं इसके लिए तमाम जिलों के SP और DM को भी निर्देश जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है.

जिसके मुताबिक, एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है. हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है. बता दें कि, कोरोना जैसे गंभीर परिस्थिति में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. यदि लोग पान-गुटखा, खैनी खाकर जहां तहां थूकेंगे और अगर उसमें कोई क़ोरोना पॉज़िटिव होगा तो संक्रमण और बढ़ सकता है. इन्हें सारी बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.

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