बड़ी खबर : अब ट्रेन रोकने वाले नेता कार्यकर्त्ता आजीवन नहीं लड़ पाएंगे कोई भी चुनाव
सिटी पोस्ट लाइव : हर छोटे मोटे मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन करनेवाले और ट्रेने रोक देनेवाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है. अब ट्रेन रोकने और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों का पॉलिटिक्स में इंट्री बैन हो जायेगी. ट्रेन रोक कर नेतागिरी करना भारी पड़ जाएगा. पूर्व मध्य रेलवे अब ट्रेन रोकने वालों पर रेलवे एक्ट 174 के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा जिससे वे आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
देश के अन्य रेल मंडलों में भी ऐसी ही कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के डीजी अरूण कुमार ने शनिवार को पटना में कहा कि पूर्व मध्य रेलवे में इस एक्ट को अब तक कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था. इस कारण यहां ट्रेन रोकने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं.अरूण कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान के लिए आरपीएफ को उनकी विडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है. चुनाव आयोग ने 174 के तहत दोषी पाए गए लोगों को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है. रेलवे एक्ट के 174 में आईपीसी की तरह लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है. मात्र विडियोग्राफी से पहचान होने पर ही उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.
जाहिर है अब कोई नेता या कार्यकर्त्ता जो राजनीति करने का शौक रखता है आगे से अब ट्रेन रोकने की गलती नहीं करेगा. अगर ऐसी गलती उसने की तो वह कैमरे की नजर से नहीं बच पायेगा. अगर ट्रेन रोकते एक तस्वीर कैद हो गई तो आजीवन पॉलिटिक्स में इंट्री बैन.