सिटी पोस्ट लाइव :नये साल में बिहार के हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है.शिक्षा विभाग उन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्ति होगी. इसके दायरे में अप्रशिक्षित या अनुकंपा के आधार पर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक भी आयेगें. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि इस कोटि के ऐसे शिक्षक ही सेवा में बने रहेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण हासिल कर लिया है.
जो शिक्षक प्रशिक्षण ले चुके हैं उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त माना जाएगा और उनकी सेवा की गणना उसी अनुसार की जाएगी. प्रशिक्षण से पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी. ऐसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एससीईआरटी से संबद्ध होकर प्रशिक्षण चर्या पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन इंटर में 50 अंक प्राप्त नहीं कर पाने के कारण उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है. इसी कैटेगरी में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी.
21 मार्च 2019 तक जिन शिक्षकों के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है उनकी सेवा भी खत्म की जाएगी.वैसे शिक्षक जो इग्नू द्वारा आयोजित डीपीई का 2 वर्षीय प्रशिक्षण हासिल किया है लेकिन छह माह का ब्रिज कोर्स नहीं कर सके हैं, उनकी नौकरी नहीं जायेगी.लेकिन उन्हें विभाग द्वारा आयोजित छह माह के ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा. छह माह का ब्रिज कोर्स नहीं करने वाले सेवा मुक्त शिक्षकों का अवसर मिलेगा. वे छह महिने का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण कर लेने के बाद फिर से नियुक्त होंगे.