Coronavirus : जल्द बदल सकते हैं बिहार के विधायकों के लिए लागू ये नियम !
सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना वायरस के संक्रमण (Corona virus infection) के खतरे से निपटने और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बिहार के नेता आगे आ रहे हैं. MP, MLA, सभी अपने एक माह का वेतन के साथ साथ विधायक-सांसद नीधि से फण्ड दे रहे हैं. कई MP और MLA ने अपने अपने फ़ंड में से बड़ी राशि अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस से निपटने के लिए ज़िला प्रशासन को पत्र लिखा है.
दरअसल नियम ये है की कोई भी MP या MLA अगर अपने फ़ंड की राशि खर्च करता है तो वो राशि उसके संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में खर्च हो सकता है. लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो राशि ख़र्च करने के लिए जो ज़िला प्रशासन को पत्र लिखा जा रहा है उसे देख अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि राशि किस मद में खर्च करे.
MP के लिए तो नियम में बदलाव कर दिया गया है और 24 मार्च को गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि किसी आपदा के लिए 25 लाख की राशि दे सकते थे, लेकिन कोरोना के लिए वो अपने फ़ंड का कितनी भी राशि दे सकते हैं. लेकिन, बिहार के विधायकों के सामने ये समस्या फ़िलहाल खड़ी हो गई है.बता दें कि कई विधायकों ने अपने-अपने विधायक फंड की राशि कोरोना से निपटने के लिए जो सामान खरीदने के लिए लिखा है उसे देख अधिकारी भी मुश्किल में हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसका रास्ता पूछ रहे हैं.
दरअसल अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि जो भी विधायक मास्क, सेनेटाइजर जैसे सामान खरीदने के लिए फंड देने की बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के प्रतिकूल है. इस वजह से वर्णित उपकरण एवं सामग्री का क्रय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत नहीं कराया जा सकता है.
विधायकों के लिखे अनुशंसा पर ख़बर है कि अधिकारियों की समस्या को देखते हुए और विधायकों के फ़ंड की राशि कोरोंना वायरस से प्रभावित लोगों को मदद पहुंच सके इसके लिए नीतीश सरकार नियमों में बदलाव कर सकती है.