जिला परिषद परामर्शी समिति को मिला बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति का अधिकार

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सिटी पोस्ट लाइव : छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता अब साफ़ हो गया है.बिहार में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए परामर्श समिति गठित हो चुकी है. जिला परिषद परामर्शी समिति ही शिक्षकों का नियोजन का कार्य करेगी. शिक्षा विभाग ने जिला परिषद परामर्शी समिति को नियोजन के लिए अधिकृत किया है. जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वही समिति की अध्यक्षता करेंगे वहीं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर उप विकास आयुक्त होंगे. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली के तहत अब तक नियोजन की कार्रवाई कर रही थी. लेकिन जिला परिषद का कार्यकाल ख़त्म हो गया है. . बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 का गठन किया गया. इस नियमावली में प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2021 एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित जिला परिषद परामर्श समिति से संबंधित प्रावधान प्रभावी होंगे. लिहाजा गठित समिति की अध्यक्षता जिला परिषद परामर्श समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी.

शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में बताया है कि यह व्यवस्था जिला परिषद आम निर्वाचन के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी. अभी यह प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद परामर्शी समिति द्वारा सारे कार्यों का संपादन किया जाएगा. परामर्शी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम के अधीन जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य को प्रदत है.

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