बिहार में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ़, 3 साल से कम की सेवावालों को नहीं मिलेगा लाभ

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए तैयार किये जा रहे आधिकारिक पोर्टल (Teachers Transfer Portal) का फाइनल ट्रायल कर लिया है. शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया कब से शुरू की जाए इसको लेकर विभाग मंथन में जुटा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के अनुसार सरकार ने यह पहले से तय कर रखा है कि पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला किया जाएगा. गौरतलब है कि ये तबादले सशर्त होगें.

3 साल से कम की सेवा वाले महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालयाध्यक्षों को ट्रांसफर की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. जिन महिला और दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालध्यक्षो के प्रमाणपत्रों की जांच नहीं हुई है उनका भी ट्रांसफर फिलहाल नहीं हो पाएगा. यानी जिन अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र जांच के दौरान सही पाया गया है, वही स्थानांतरण के लिए सही पात्र माने जाएंगे. इसके अलावा निलंबित अथवा विभागीय कार्रवाई का सामना करने वालों को भी स्थानांतरण के लिए आवेदन देने की अनुमति नहीं होगी.

गौरतलब है कि बिहार के शिक्षक लम्बे समय से अपने पसंद की जगह पर अपने तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं.बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण लंबे अरसे से एक मुद्दा बना हुआ है. इसको लेकर सियासत भी खूब हुई है. शिक्षकों ने स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलन भी किया तब जाकर उनके तबादले का रास्ता साफ़ हुआ.अब शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो रही है.ये देखना दिलचस्प होगा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया शिक्षकों को कितनी पसंद आती है.

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