सिटी पोस्ट लाइव: इस वक़्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगला को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों से चिन्ह बंगला छीन लिया है. वहीं, चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब ना तो चिराग पासवान और ना ही चाचा पशुपति पारस बंगला चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं. बता दें कि, लोजपा में अभी भी अध्यक्ष को लेकर विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग में जारी है.
चिराग गुट के सभी नेता उन्हें अध्यक्ष मानते हैं तो वहीं पारस गुट के नेता पशुपति पारस को अध्यक्ष मानते हैं. वहीं, दूसरी तरह बिहार में तारापुर और कुशेश्वरस्थान दोनों खाली सीटों के लिए उपचुनाव को घोषणा कर डाली है. इस बीच चुनाव आयोग के समक्ष लोजपा के दोनों गुटों ने ये दावा किया था कि इस चुनाव में उसे लोजपा के नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग की मंजूरी दी जाये. इसके साथ ही चुनाव आय़ोग से ये भी आग्रह किया गया था कि 8 अक्टूबर से पहले फैसला ले लेकिन.
ताकि उनके उम्मीदवार पार्टी और चुनाव चिन्ह का उपयोग कर पायें. वहीं, उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि, चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि ना ही पारस गुट और ना ही चिराग गुट लोजपा के चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं. दोनों गुटों का नाम भी अलग-अलग होगा. साथ ही आदेश दिया कि, दोनों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह दिया जायेगा. दोनों अपने लिए उन चुनाव चिन्हों में से कोई एक चुन सकते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित हैं. चुनाव आयोग जल्द ही दोनों गुटों के लिए चुनाव चिन्ह जारी करेगा.