सिटी पोस्ट लाइव :आज IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव से जुड़े मामले पर सीबीआई की दिल्ली स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई तेजस्वी यादव की बेल रिजेक्ट करने की मांग के साथ कोर्ट गई है. सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. तेजस्वी से सीबीआई के आवेदन पर जज गीतांजलि गोयल ने नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब मांगा था.आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई टल गई है. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के कोर्ट से समय मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी.
गौरतलब है कि तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में जमानत पर हैं. सीबीआई इसी को रद्द करवाना चाहती है.25 अगस्त को राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था कि ‘क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते ! क्या उनका परिवार नहीं है! क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे! क्या वे रिटायर नहीं होंगे! सिर्फ यही पार्टी (भाजपा) सत्ता में बनी रहेगी! आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए.उनके इसी बयान को सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द कराने का सबसे बड़ा आधार बना लिया है.
IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) टेंडर घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव पर गंभीर आरोप हैं. आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 के बीच अपने कार्यकाल में रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया था. इसके बदले में पटना के सगुना मोड़ क्षेत्र में इस कंपनी ने तीन एकड़ जमीन उपलब्ध कराई. इसको लेकर सीबीआई ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. दो वर्ष पूर्व तीनों को जमानत मिली थी। सीबीआई तेजस्वी यादव की इसी जमानत को रद्द करवाना चाहती है.