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तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत.

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सिटी पोस्ट लाइव :जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में फंसे तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई समन को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को दिल्ली के सीबीआई दफतर में सुबह 10.30 बजे पेश होना का आदेश दिया है.

हालांकि आज इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि वह तेजस्वी यादव को गिफ्तार नहीं करेगी. सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव शनिवार को जांच में शामिल हो सकते हैं. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर जाएं.

तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष आज गुरुवार को सुनवाई हुई.लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को तीन बार समन भेज चुकी है.  तेजस्वी यादव ने याचिका में अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहा है कि ‘सीआरपीसी की धारा 160 के उल्लंघन में उन्हें परेशान करने की नीयत से नोटिस जारी किया गया है. वे तो कथित अपराध के समय नाबालिक थे.लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से मन  कर दिया.

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