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“विशेष : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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“विशेष : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सिटी पोस्ट लाइव “विशेष” : संसद के दोनों सदनों में संविधान में बदलाव और व्यवस्था बिल यानि संशोधन बिल को स्वीकृति के साथ-साथ महामहिम राष्ट्रपति की मुहरबन्दी के बाद आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी ।माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है ।बताते चलें कि केंद्र सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है ।हांलांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लागू किए जाने की मांग को ठुकराते हुए कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे । साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है ।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मसले पर  अतिशीघ्र अपना पक्ष रखें. विदित हो कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है,जिसे कई याचिकाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.  इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है ।10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ दायर तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले अगले चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करेगा.

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना आंकड़े जुटाए आरक्षण को मंजूरी दी है ।लेकिन याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मसले पर आंकड़े से मुतल्लिक जांच के बाद अपना फैसला सुनाएगी ।बेहद अहम और खास बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लागू होने से रोकने की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है ।अब आगे केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह सुप्रीम कोर्ट को वह सारी लिखित जानकारी अतिशीघ्र सौंपे,जिसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांग की गई है ।

पीटीएन न्यूज मीडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की “विशेष” रिपोर्ट

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