सिटी पोस्ट लाइव, प्रयागराज: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पुरखों के भवन में संचालित अनाथालय में नियमों की अनदेखी मामले का कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कर्नलगंज थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि स्वराज भवन से संचालित अनाथालय प्रबन्धन चिल्ड्रेन नेशनल इंस्टिट्यूट से चार बच्चियों को वगैर इजाजत के ही घर भेजे जाने का मामला सामने आया है। उक्त मुकदमा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मेजिस्ट्रेट कमलेश सिंह के आदेश पर दर्ज करवाया गया है।
तहरीर के मुताबिक 26 जून को उक्त संस्थान में निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में दर्ज चार बच्चिया संस्थान में नहीं मिली। जिसे लेकर संस्थान को नोटिस भेजकर जबाब मांगा गया। लेकिन संस्थान की ओर से जो जबाब दिया गया। उससे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष संस्तुष्ट नहीं है। जिसके बाद उन्होंने इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया। तहरीर में आरोप लगाया कि उक्त संस्थान के संचालन में नियमों की अनदेखी की जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही निदेशक महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ,जिलाधिकारी प्रयागराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपयुक्त परिवीक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया है।
चिल्ड्रेन नेशनल इंस्टीट्यूट अनाथालय स्वराज भवन के सचिव सेवानिवृत्त कर्नल काक कहना है कि किसी प्रकार की अनियमिता नहीं है। चार बच्चिया अपने माता पिता के साथ अपने गांव चली गई थी,जिसमें दो लड़किया फतेहपुर जिले की हैं। यहां सिर्फ गरीब एवं लाचार परिवार की बेटियों को पढ़ाने के लिए रखा गया है। वर्तमान में यहां एक वर्ष से 18 वर्ष तक की लड़कियों को रखा गया है। बच्चियों के बड़े होने पर कहीं न कही काम पर भेज दिया जाता है या फिर उनकी शादी करा दी जाती है। वे अपने घर रहती है। जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसका कोई मतलब नहीं है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल यादव वर्ष 2015 के नए कानून का हवाला देकर परेशान कर रहें है। इंस्पेक्टर कर्नलगंज कहना है कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। मामले की जांच जारी है। आरोप सही पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने दिनेश कुमार सिंह बताया कि उक्त संस्थान से चार बच्चियां वगैर इजाजत के अपने माता-पिता के साथ घर चली गई थी और अब आ गई है। जबकि प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाया था, जिससे यह मामला दर्ज कराया गया था।
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