प्लेन से बिहार आने वालों के लिए नियम हुए सख्त, उड़ने के 72 घंटे पहले देना होगा कोरोना रिपोर्ट

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्लेन से आने वाले यात्रियों के लिए अब कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वह भी यात्रा करने के 72 घंटे पहले जांच करानी होगी। रिपोर्ट भी निगेटिव होनी चाहिए, तभी वह प्लेन से आ पाएंगे। खासकर महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, दिल्ली और पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है।आने वाले यात्री 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन में भी रहेंगे।

पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने  पटना एयरपोर्ट प्रशासन को पत्र भेजा है। जिसमे इन तमाम नये निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेज हो गया है, वहां से बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट दिखाने के बाद ही ऐसे यात्रियों की बोर्डिंग की जाएगी। डीएम ने पटना एयरपोर्ट प्रशासन से कहा है कि वे अपने स्तर से इन राज्यों के एयरपोर्ट प्रशासन को अवगत करा दें, ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों के पास रिपोर्ट हो।

डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना एयरपोर्ट पर कभी-कभी एक साथ दो से तीन विमान उतरते हैं। ऐसे में यात्रियों की कोरोना की जांच करना काफी कठिन हो जाता है। इसीलिए बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। डीएम द्वारा एयरपोर्ट प्रशासन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जो यात्री इन राज्यों से यात्रा करके आते हैं, उन्हें 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी जाए

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