गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक लाएगी नीतीश सरकार

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गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक लाएगी नीतीश सरकार

सिटी पोस्ट लाइव : केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फिसद आरक्षण दिए जाने के फैसले को राज्य में लागू करने के लिए बिहार सरकार विधेयक लायेगी. बिहार में सवर्णों को आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द देने के लिए नीतीश सरकार फरवरी में विधानमंडल सत्र के दौरान विधेयक लाने जा रही है.इस विधेयक को लाने की  सभी प्रक्रियाएं इसी महीने में पूरी कर ली जाएगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. जाहिर है सरकार के इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाएगा.

गौरतलब है कि इस मामले पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाधिवक्ता ललित किशोर से कानूनी सलाह के बाद अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है. महाधिवक्ता से सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिनियम बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी को निर्देशित किया.

गौरतलब है कि सोमवार को आयोजित लोकसंवाद में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में सवर्ण आरक्षण जल्द ही लागू किया जाएगा .इसके लिए कानूनी सलाह  लिया जा रहा है. उन्होंने सोमवार को कहा था कि आरक्षण को 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाने में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे बड़ा रोड़ा है. लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने विधेयक लाने का ऐलान कर दिया है तो जाहिर हो गया है कि जल्दी ही बिहार में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा.सरकार के इस आदेश के बाद सवर्ण समाज में ख़ुशी की लहर है.

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