सिटी पोस्ट लाइव :ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करनेवाली निर्माण कंपनियों की नकेल रेरा ने कसना शुरू कर दिया है. शनिवार को जारी आदेश में रेरा ने अग्रणी होम्स को वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की आडिट रिपोर्ट नहीं देने पर एतराज जताया. कंपनी को एक सप्ताह के भीतर परियोजना के लिए ली गई अग्रिम राशि व देनदारी आदि से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा गया है. इसके अलावा रेरा की ओर से जारी पूर्व के आदेश को भी एक सप्ताह के अंदर अनुपालन कराने का निर्देश कंपनी को दिया गया.
रेरा ने अग्रणी होम्स और डीडीएल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया है. दोनों ही मामलों में रेरा अब नियमित सुनवाई करेगा. अग्रणी होम्स से जुड़ी शिकायतों की संख्या को देखते हुए 15 जून से डबल बेंच लगातार इस मामले की सुनवाई होगी.रेरा ने डीडीएल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की दो परियोजनाओं (अग्रणी वुड और फस्र्ट सिटी) के रजिस्ट्रेशन में भी गलतियां मिलने पर 15 अगस्त तक इसे ठीक करने को कहा है. परियोजना से संबंधित सड़क, नाला आदि का ब्योरा भी एक सप्ताह में मांगा है. परियोजना के अंतर्गत जिन लोगों को जमीन बेची गई है, उन्हें 30 जून तक दाखिल-काबिज कराने का निर्देश दिया गया है.
तीन सप्ताह के भीतर कंपनी को नए सिरे से नक्शा पास करने का आवेदन पटना महानगर योजना प्राधिकार को देने को कहा गया है. इसके अलावा अख्तियारपुर गांव की परियोजना पर एक सप्ताह में लोगों को जमीन पर कब्जा देने, पखनंदा गांव वाली परियोजना पर 14 दिनों में लोगों को कब्जा देने का निर्देश दिया गया है. फर्स्ट सिटी के दयालपुर दौलत वाली परियोजना का प्लान चार सप्ताह में देने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई पांच जुलाई को होगी.