फ्लैट खरीदने से पहले रेरा के इस गाइडलाइन को पढना बेहद जरुरी

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फ्लैट खरीदने से पहले रेरा के इस गाइडलाइन को पढना बेहद जरुरी

सिटी पोस्ट लाइव : प्रॉपर्टी जैसे फ़्लैट और प्लाट की खरीददारी में अक्सर बिलादारों द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की खबरें आती रहती हैं. देश के कई बड़ी नामी-गिरामी निर्माण कंपनियों के द्वारा अबतक लाकोहं लोग छले जा चुके हैं.इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब देश भर में रेरा लागू है. अगर आप किसी भी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे हैं या फिर खरीद लिया है तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी, रेरा की इस गाइडलाइन्स पर जरुर गौर फरमाइए.अगर अपने गाइडलाइन्स की अनदेखी की तो आप फंस सकते हैं.

बिहार में भी रेरा के नियमों की सख्ती से पालन करवाया जा रहा है.रेरा के गाइडलाइन के अनुसार अगर आप फ़्लैट खरीदेगें आप की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी वर्ना उसकी कोई गारंटी नहीं.बिहार में  रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डरों और फ्लैट खरीदारों को आगाह किया है कि अगर आप किसी भी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे हो तो अपार्टमेंट की पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र यानी ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जरूरी है. यही आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है.

रेरा के नियम के मुताबिक भवन निर्माताओं द्वारा फ्लैट खरीदारों को दिया गया ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट यह साबित करता है की फ्लैट पूरी तरह से वैध है.ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट आपकी संपत्ति को वैध करता है.गौरतलब है कि बिल्डरों के द्वारा फ्लैट खरीदारों को दिया गया पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र एक ऐसा वैध दस्तावेज है जो साबित करता है कि बिल्डर के द्वारा बनाये गए अपार्टमेंट का बिल्डिंग प्लान स्थानीय नगर पालिका के द्वारा स्वीकृत है.

स्थानीय नगरपालिका के द्वारा स्वीकृत प्लान पर बने बिल्डिंग को निरीक्षण करने के बाद इसे जारी किया जाता है जिसे भवन निर्माता फ्लैट खरीदारों को देता है.फ्लैट खरीदारों को यह भी जानना चाहिए कि बिल्डरों को ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज स्थानीय नगर पालिका के द्वारा कब जारी किया जाता है.।इसके लिए बिल्डरों को प्रारंभ प्रमाण पत्र, समापन प्रमाण पत्र, बिल्ट एंड सेक्शन प्लान, आग और प्रदूषण के लिए एनओसी, आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षरित मंजिल की क्षेत्र गणना शीट और इमारत की तस्वीर साथ ही वर्षा जल संचयन और पैनल की तस्वीरें व स्वीकृत नक्शा की प्रति जमा करना होता है.

फ्लैट खरीदारों को भी चाहिए कि कब्जा लेने से पहले वह बिल्डरों से इन प्रमाणपत्रों को जरुर ले लेने और उसकी ठीक से जांच पड़ताल भी करवा लेने. अगर कोई संदेह हो तो रेरा के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. पूर्णता और अधिक भोग प्रमाण पत्र पजेशन लेटर पार्किंग एरिया बुनियादी सुविधाएं फ्लोर प्लान इत्यादि का ठीक से अध्यययन कर लेना चाहिए. फ्लैट बनाने वालों और फ्लैट खरीदने वालों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैंजो ग्राहक इस  गाइडलाइन का अनदेखी करेगा वो फंसेगा और जो बिल्डर इसका पालन नहीं करेगें, उनके खिलाफ कड़ी कारवाई होगी.

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