पीएमसीएच में अब एम्आर के इंट्री पर लगी रोक,स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश
सिटी पोस्ट लाईव – राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग अब लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बातों पर ध्यान देने जा रही है. ऐसा नहीं है कि पहले नही ध्यान देती थी .लेकिन लोगों की शिकायत रहती थी कि दवा कम्पनी के मिली भगत से डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं. जिसके वजह से मरीजों को अधिक पैसे देकर दवा बाहर से लेनी पड़ती है. जबकि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग पीएमसीएच में लोगों के जेनरीक दवाओं का मेडिकल स्टोर खोल चुकी है. लेकिन अब लोगों की यह शिकायत दूर होने जा रही है. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच को जेनेरिक और सरकारी दवाएं ही मरीजों के लिए लिखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अस्पताल परिसर में दवा कंपनी के मेडिकल रेप्रजेंटटिव को भी प्रतिबन्धित कर दिया गया है.
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वहीँ इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सख्त हुआ है और नया आदेश जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस निर्देश को न मानने वालों पर जुर्माना का भी प्रावधान किया है. स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश पत्र में निर्देश दिया है कि पीएमसीएच डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक और सरकारी दवाएं ही लिखेंगे. वही, अस्पताल परिसर में मेडिकल रेप्रजेंटटिव पकड़े जाते है तो पहली बार उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जायेगा. लेकिन इसके बाद अगर पकड़े जाते हैं तो पांच हजार रुपये का अर्थ दंड के साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी.
वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित स्वास्थ्य योजना के तहत 118.50 करोड़ की राशी पीएमसीएच में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल लिए के निर्माण के मिली हुई है,लेकिन डेढ़ वर्ष से पडी हुई है. तथा अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है .इसका कारण प्रशासनिक विलम्ब बताया जा रहा है. इसके बारे में इन्डियन मेडिकल एसोसियेशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आग्रह भी किया है. लेकिन पीएमसीएच में इलाज के लिए आनेवाले मरीजों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है कि अब डॉक्टर बाहर की दवाएं नहीं लिख पाएंगे.
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