सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी चेतावनी, एरिक्सन का बकाया चुकाएं, वर्ना जेल जाएं
सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया के 453 करोड़ रुपये के बकाये से जुड़े मामले में रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को जोरदार झटका दिया है. सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में अंबानी के अलावा कंपनी ग्रुप के दो डायरेक्टरों को भी दोषी पाया है. कोर्ट ने अनिल अंबानी को सख्त लहजे में एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समयसीमा के अंदर नहीं चुकाने पर तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी.
Supreme Court holds Reliance Communication chairman Anil Ambani and two directors guilty of contempt of court on a contempt plea filed by Ericsson India against him over not clearing its dues of Rs 550 crore. pic.twitter.com/LKzh1Ic9ij
— ANI (@ANI) February 20, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अनिल अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. मुझे भरोसा है कि आरकॉम आदेशों का आदर करेगा. अनिल अंबानी के अलावा जिन दो डायरेक्टरों के खिलाफ फैसला सुनाया है, उनके नाम सतीश सेठ और छाया विरानी हैं. सतीश रिलायंस टेलिकॉम के चेयरमैन हैं और छाया विरानी रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरमैन हैं.