पटना हाईकोर्ट ने बिहार दारोगा बहाली मुख्‍य परीक्षा के रिजल्ट को किया निरस्‍त

City Post Live - Desk

पटना हाईकोर्ट ने बिहार दारोगा बहाली मुख्‍य परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट ने किया निरस्‍त

सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में दारोगा बहाली के लिए ली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि सही प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए संशोधित परिणाम निकाला जाए.

 

बता दें कि जस्टिस शिवा जी पांडेय ने दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद परिणाम सुरक्षित रखा था। बुधवार को याचिकाओं पर फैसला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश मुख्य परीक्षा के लिए है.बिहार में दारोगी की भर्ती के लिए पीटी के बाद मेंस की परीक्षा ली गई थी। बिहार में दारोगा की भर्ती के लिए पीटी परीक्षा 11 मार्च और 15 अप्रैल को आयोजित करवाए गए थे. 29,359 कैंडिडेट्स मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्वालिफाई कर पाए थे. एसआई मेंस की परीक्षा 22 जुलाई को हुई थी और इसमें 10,161 उम्मीदवार सफल हुए हैं.

 

बता दे कि ​दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा को लेकर कई असफल छात्र आंदोलनरत थे. पटना के कारगील चौक पर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था. जिसके चलते पुलिस की ओर से उनपर लाठियां भी बरसाई गई थी. इन असफल छात्रों का आरोप था कि दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा में धांधली हुई थी. हालांकि इन सभी आरोपो को बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया था. लेकिन पटना हाई कोर्ट ने अब इन आरोपों को सही मानते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया है.

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