पटना हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी मंजू वर्मा की जमानत याचिका की खारिज

City Post Live - Desk

पटना हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी मंजू वर्मा की जमानत याचिका की खारिज

सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुधीर सिंह की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई पूरी कर पांच अक्टूबर 2018 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज अदालत ने सुनाया है. यह याचिका मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण कांड में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के ससुराल वालों के घर पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त कारतूसों के संबंध में दायर की गयी थी. सरकारी वकील ने मंजू वर्मा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि – “इनके घर से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, जिसे रखने की इजाजत किसी को नहीं है. इसलिए इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए.”

 

 

इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.यह याचिका मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण कांड में वर्मा के ससुराल वालों के घर पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त की गयी कारतूसों के संबंध में दायर की गयी.इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को बेगूसराय दीवानी अदालत ने 25 अगस्त को खारिज कर दिया था. जिसके बाद वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया.

 

बता दें किसीबीआई ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में 17 अगस्त को बिहार के चार जिलों में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी। इनमें मंजू वर्मा के पटना स्थित आवास और बेगूसराय में श्रीपुर स्थित उनके ससुराल वालों का घर भी शामिल था. सीबीआई ने बेगूसराय के श्रीपुर स्थित अर्जुन टोला गांव में मंजू वर्मा के ससुराल वालों के घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद होने के संबंध में उनके एवं उनके पति के खिलाफ 18 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की थी.

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