25 अक्टूबर से बिहार में पॉलिथीन हो जायेगा बैन,पटना हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में 25 अक्टूबर से बिहार में पॉलिथीन बैन हो जायेगा. राज्य के सभी शहरों में 25 अक्टूबर से पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. इस फैसले को लेकर बिहार सरकार ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है. शहरी क्षेत्रों के साथ ही पॉलिथीन पूरी तरह ग्रामीण इलाकों में भी बैन हो जायेगा.
पटना हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से ऐडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि – “25 अक्टूबर से शहरी क्षेत्रों में पॉलिथीन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा साथ ही ग्रामीण इलाकों में पॉलिथीन पर 25 नवंबर से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा.”
इस बीच पॉलिथीन निर्माताओं और होल सेलर को अपने पॉलीथीन निर्माण बन्द करने व नष्ट करने का समय दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निष्पादित कर दिया. राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि -“आवश्यक नियामावली बनाने के बाद जल्द ही पॉलिथीन के पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी”. बता दें पॉलिथीन के उपयोग को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और विशेषज्ञ इससे प्रदूषण के साथ-साथ कैंसर का भी खतरा बताते हैं.
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