कोर्ट ने बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि को भी पक्ष रखने का निर्देश देते हुए कहा  कि जब सेंट जेवियर बीएड कॉलेज एक लाख 70 हज़ार रुपये ले रहा है तो इससे ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए.न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीएड कॉलेजों की फीस एक लाख रुपये निर्धारित की थी जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.