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अब बिहार के बिल्डर्स पर कसा रेरा का शिकंजा, आज से लगेगा पांच गुणा पेनाल्‍टी

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अब बिहार के बिल्डर्स पर कसा रेरा का शिकंजा, आज से लगेगा पांच गुणा पेनाल्‍टी

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में अब बिल्डरों की समस्या बहुत बढ़ गई है. एक तरफ बाज़ार नरम है दूसरी तरफ उनके ऊपर कानूनी शिकंजा बहुत ज्यादा कसने लगा है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रजिस्ट्रेशन अबतक जिन बिल्डरों ने नहीं कराया है आज 1 अक्‍तूबर से उनके खिलाफ 5 गुना जुर्माना लगाने का ऐलान हो चूका है. जुर्माने की राशि पांच गुणा बढ़ा देने को लेकर बिल्डरों के बीच हडकंप मच गया है. रेरा को प्रोजेक्‍ट मंजूरी के लिए अब तक कुल 750 एप्‍लीकेशन मिले थे. अबतक इनमे से 190 को ही मंजूरी मिली है. नए प्रोजेक्‍ट में हाउसिंग और कामर्शियल स्‍पेस लेने वालों के लिए जरुरी है कि वे बिल्‍डर से ये जानकारी जरुर ले लें कि  उनका प्‍लान रेरा से मंजूर है कि नहीं . क्‍योंकि बिना स्‍वीकृत प्रोजेक्‍ट की रजिस्‍ट्री बिहार सरकार अब नहीं कर सकती है .

रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने सिटी पोस्ट लाइव से कहा कि  एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले चालू प्रोजेक्ट के लिए पांच लाख या रजिस्ट्रेशन फी के पांच गुना तक दंड वसूलने का आदेश दिया जारी कर दिया गया है . एक हजार वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की चालू परियोजनाओं की जुर्माना राशि में कोई अंतर नहीं होगा . आज 1 अक्‍तूबर से प्रोजेक्‍ट के डेवलपर व बिल्डर 31 अक्तूबर तक चार लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फी से चार गुणा अधिक देकर रजिस्ट्रेशन को एप्‍लाई करेंगे .

नियमों के तहत रेरा एक्ट में 500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल और आठ फ्लैट से अधिक का अपार्टमेंट इसकी परिधि में आती हैं. ये प्रोजेक्ट बगैर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं . सबों को याद रखना चाहिए कि अब बिना रेरा की मंजूरी वाले प्रोजेक्‍ट के फ्लैट या जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है.बिहार रेरा के मुताबिक फाइव टाइम पेनाल्‍टी का प्रावधान 1000 वर्गमीटर से ऊपर के सभी प्रोजेक्‍ट पर लागू होगा. बिहार रेरा ने एक मई, 2017 से अब तक ऑक्यूपेंसी (दखल) सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करने वाली सभी परियोजनाओं को चालू प्रोजेक्ट के दायरे में माना है .

अफ़ज़ल अमानुल्लाह के अनुसार रेरा को अब तक करीब 750 प्रोजेक्‍ट्स के लिए ऑनलाइन एप्‍लीकेशन मिले हैं, इनमें 190 को मंजूरी मिल सकी है . 39 परियोजनाओं के एप्‍लीकेशन स्क्रूटनी में, 161 प्रोसेस में और 195 आवेदन के मामले में संबंधित डेवलपर से इनक्‍वायरी चल रही है.165 परियोजनाओं के आवेदकों ने अब रेरा ऑफिस में हार्ड कॉपी जमा नहीं करायी है. इनमें से अधिकतर आवेदकों ने जुर्माना राशि बढ़ने के नोटिस के बाद आखिरी क्षणों में ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया है. ऐसे आवेदकों को अगले सात कार्य दिवसों तक हार्ड कॉपी जमा कराने पर ही जुर्माना राशि में छूट का लाभ मिलेगा.

रेरा ने रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन फी भी बढ़ा दी है. रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन के आवेदकों को अब 20 हजार रुपये, जबकि रियल एस्टेट कंपनी के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा. एक जुलाई, 2018 के मुकाबले ऐसे लोगों से फिलहाल दोगुना जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है. बिहार रेरा कानून के तहत बरती जा रही इस सख्ती से बिहार के बिल्डर्स परेशान हैं.

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