बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, नहीं बढ़ी बिजली की दर, पुरानी दरें ही रहेंगी लागू
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. राज्य के आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नयी दरों को लेकर नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के आवेदन पर सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग कहा कि बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने बताया कि वर्ष 2018-19 की पुरानी दरें ही वर्ष 2019-20 के लिए कायम रहेगी. वहीं, फिक्स्ड चार्ज प्रति किलोवाट 40 रुपये होगा.
वहीं, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ताओं की नई सूची बनाई है, जिसके तहत अपार्टमेंट में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 7.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना हो गा।अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ता डीएस-3 कैटेगरी के होंगे। पहले ये उपभोक्ता 6.75 रुपए प्रति यूनिट से भुगतान करते थे। बता दें कि बिजली कंपनियों ने पांच से दस फीसदी बिजली दर बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 30 नवंबर, 2018 को प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद आयोग ने प्रदेश के पांच प्रमंडलों में 24 जनवरी से पांच फरवरी तक अलग-अलग छह बैठकों में जनसुनवाई की थी।
मालूम हो कि बिजली कंपनियों ने पांच से दस फीसदी बिजली दर बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 30 नवंबर, 2018 को प्रस्ताव दिया था. इसे लेकर आयोग ने प्रदेश के पांच प्रमंडलों में 24 जनवरी से पांच फरवरी तक अलग-अलग छह बैठकों में जनसुनवाई की. वहीं, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 15 फरवरी को राज्य की तीन बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों के आवेदनों पर निर्णय सुनाते हुए बढ़े खर्च की स्वीकृति दी. इस संबंध में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने खर्च स्वीकृत करने के लिए आवेदन दिया था.
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