NIOS से DELED पास शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी रहत, पक्ष में आया फैसला
सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में NIOS के तहत D.EL.ED करने वाले शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला दे दिया है. पटना हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है. गौरतलब है कि बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त स्थानों को भरने के लिए आवेदन निकाला. लेकिन NIOS से D.EL.ED करने वाले शिक्षकों जिन्होंने 24 महीने को कोर्ष को 18 महीने में ही पूरा किया था उसकी मान्यता को बिहार सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था.
सरकार के इस फैसले से नाराज NIOS से D.EL.ED निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.जमकर विरोध प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी जब उनकी मांगें नहीं मानी गई तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शिक्षकों ने 24 सितम्बर 2019 को हाईकोर्ट में जस्टिस अनील कुमार उपाध्यय की बैंच पर जनहीत याचिका दायर की. 1 ही सुनवाई के बाद जस्टिस अनील कुमार उपाध्यय को किसी और काम में लगा दिया गया.फिर सुनवाई जस्टिस प्रभात झा की बैंच पर शुरू हुई. कुल 14 से 15 सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला NIOS से D.EL.ED निजी विद्यालयों के शिक्षकों के पक्ष में दे दिया.
हाईकोर्ट का फैसला सुनने के लिए सुबह से ही शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे थे. जैसे ही उनके हक़ में फैसला आया, वो खुशी से झूम उठे.हाईकोर्ट का फैसला तो पक्ष में आ गया है लेकिन अब देखना ये है कि सरकार इस फैसले पर कबतक अमल करती है.हाईकोर्ट के फैसले पर भी सरकार अक्सर चुप्पी साध लेती है या फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है.