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16 से 27 मई तक व्यवसायिक और निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 से 27 मई तक व्यवसायिक और निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 16 मई से राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास, वैध फोटो पहचान पत्र और रेल तथा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ टिकट रखना आवश्यक होगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शुक्रवार को बताया कि सरकार के दिशा-निर्देश का पालन कराने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। ई-पास प्राप्त करने के लिए epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा।

राज्य के अंदर ई-पास का प्रावधान

राज्य के अन्दर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। निजी वाहनों से जिला के अन्दर आवागमन के लिए भी ई-पास अनिवार्य होगा। राज्य के तहत पड़ने वाले एक जिला से दूसरे जिला आवागमन तथा एक जिला में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी। राज्य में बाहर से प्रवेश करनेवाले (आनेवाले) सभी निजी वाहनों/टैक्सी के लिए साथ में ई-पास होना अनिवार्य होगा।

किन परिस्थितियों में ई-पास की आवश्यकता नहीं

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं-उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा। राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई-रिक्शा का परिचालन बिना ई-पास के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र और रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा। भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई-पास आवश्यक नहीं होगा। राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।

बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन रहना होगा क्वारंटाइन

राज्य में आने सभी लोगों को सात दिनों के क्वारंटाइन अवधि में निम्न शर्तों के साथ रहना होगा। झारखण्ड राज्य में आनेवाले और वापसी में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह, झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।

हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड वापस आने वाले सभी लोगों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में होम क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग की ओर से निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घण्टे के अन्दर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा निजी वाहन टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के चालकों को मास्क और फेस कवर तथा ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा

पैंसठ साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

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