मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर SC ने लगाई नीतीश सरकार को फटकार

City Post Live - Desk

मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर SC ने लगे नीतीश सरकार को फटकार

सिट पोस्ट लाइव : मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर केस पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि आखिर क्यों नहीं इन बाल गृहों की पहले जांच की गई. बता दें मंगलवार को सर्वोच्च न्यायलय में मुजफ्फरपुर बाल गृह मामले की सुनवाई चल रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकारते हुए कहा, ‘राज्य सरकार 2004 से तमाम शेल्टर होम को पैसा दे रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है. उन्होंने कभी वहां निरीक्षण करने की भी जरूरत नही समझी. ऐसा लगता है कि ये गतिविधियां राज्य प्रायोजित हैं. यह सोचने का विषय है. 

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अधिकारियों ने जांच देर से शुरू की. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम रेप केस में अपर्णा भट्ट को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त कर रखा है. एमिकस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पीड़ित लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है. एमिकस क्यूरी ने बताया कि अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला. एक लड़की अभी भी लापता है और वहां स्थिति गंभीर है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच कर रहे अधिकारियों से पूछा कि वह क्या जांच कर रहे हैं. न्यायालय ने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का हवाला देते हुये कहा भारत में हर छह घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है. उच्चतम न्यायालय ने भारत में बलात्कार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, कहा महिलाओं के साथ हर तरफ बलात्कार की घटनायें हो रही हैं. बताते चलें इस मामले में राजनीतिक रूप से रसूख वाले ब्रजेश ठाकुर जिसकी गैर सरकारी संस्था कई बाल गृह भी चलाती है उसके साथ ही करीब 10 लोगों की इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है. इससे पहले, 2 अगस्त को शीर्ष अदालत के तरफ से मुजफ्फरपुर मामले को लेकर बिहार सरकार और केन्द्र को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया था.

Share This Article