हैदराबाद एनकाउंटर : तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश, चारों शवों को सुरक्षित रखें
सिटी पोस्ट लाइव : हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर सोमवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि एनकाउंटर में मारे गए चार आरोपियों के शवों को शुक्रवार 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखें. न्यायालय ने इस विषय में सोमवार को दो याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें 6 दिसंबर को हुई घटना की व्यापक जाँच की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने जानना चाहा कि पुलिस ने उक्त मुद्दे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किया है या नहीं. न्यायालय यह भी चाहती है कि सरकार इसके पर्याप्त सबूत भी पेश करे.
याचिकाकर्ताओं के एक एडवोकेट ने बताया कि महाधिवक्ता बी एस प्रसाद ने पीठ को बताया कि ऐसी ही याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है. उन्होंने बोला कि मुद्दे को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाए क्योंकि बुधवार को शीर्ष न्यायालय में सुनवाई होनी है. न्यायालय ने महाधिवक्ता से सहमति जताई व मुद्दे में आगे की सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया. जब न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि महबूबनगर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में शरीर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए सुविधाओं का अभाव है, तो न्यायालय ने उन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए. इससे पहले 6 दिसंबर को न्यायालय ने शवों को 9 दिसंबर तक संरक्षित रखने के आदेश दिए थे.
यह आदेश विभिन्न मानवाधिकार संगठनों व स्त्रियों के समूहों द्वारा आवाज उठाने के बाद दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने चार आरोपियों के एनकाउंटर को न्यायेत्तर मर्डर बोला है. 15 संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका में आरोप लगाया गया कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एनकाउंटर को अंजाम दिया गया. एक एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद ने भी एनकाउंटर मुद्दे में एक याचिका दायर की है. गौरतलब है कि 6 दिसंबर की प्रातः काल शादनगर शहर के पास चटनपल्ली में पुलिस ने सभी चार आरोपियों को कथित रूप से एनकाउंटर में मार गिराया था. पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन लिए व गोली भी चलाई, जिसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में चारों को मार दिया गया.