विस में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच झारखंड मोटर वाहन करारोपन
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरूवार को विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच सदन ने झारखंड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी। सदन की बैठक भोजनावकाश के बाद जब शुरू हुई, तो राज्य सरकार ने झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक वापस ले लिया। सदन ने झारखंड पदों एवं रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक 2018 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। सदन में झारखंड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक 2018 पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल के सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में सौंपे जाने का अनुरोध किया। सत्ता पक्ष के विधायक राधा कृष्ण किशोर ने इस विधेयक को प्रवर कोटि में सौंपे जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे कर बढ़ेंगे और दूसरे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों का प्रति व्यक्ति आय अलग-अलग है। इस पर झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत होने का दावा करते हुए मतदान की मांग की। सदन ने इस विधेयक को प्रवर कोटि में सौंपे जाने के प्रस्ताव को 19 मतों के मुकाबले 35 मतों से नामंजूर कर दिया। इससे नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत संपूर्ण विपक्षी दल के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी। सभा ने इसके बाद झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2018 को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा सदन ने भारतीय मुद्रा (झारखंड संशोधन) विधेयक 2018 तथा झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2018 को भी पारित कर दिया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्य के श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि एक लाख 31 हजार से अधिक दुकाने इस राज्य में इस समय हैं और इनमें तीन लाख 24 हजार कामगार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2018 के पारित होने से इन कामगारों को लाभ मिलेगा।