जाप सुप्रीमो अब पटना हाईकोर्ट में कर सकते हैं जमानत याचिका दायर, ई-फाइलिंग की इजाजत मिली

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव: जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि अब वे पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं. पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को बेल की ई-फाइलिंग करने की इजाजत दे दी है. बता दें कि, पटना हाईकोर्ट में छुट्टी चल रही थी जिसके कारण किसी भी तरह की जमानत याचिका को दायर करने की इजाजत नहीं थी. लेकिन, फिर पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन की तरफ से इसे महत्वपूर्ण मामला बताते हुए कोर्ट से याचिका दायर करने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार कर लिया है.

बता दें कि, पप्पू यादव को 32 साल पुराने केस में जेल की सजा काट रहे हैं. वहीं, मधेपुरा सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को हाल ही में ख़ारिज कर दिया था. वहीं, इससे पहले भी पप्पू यादव की तरफ से पटना हाईकोर्ट में ही याचिका दायर करने का आग्रह किया गया था लेकिन, इस मामले को महत्वपूर्ण नहीं मानते हुए अनुमति उन्हें नहीं मिली थी. लेकिन, अब उन्हें पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति मिल गयी है जो कि जाप समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. फिलहाल, पप्पू यादव की तबियत सही नहीं है और उनका इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है.

Share This Article