31 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं आयकर रिटर्न, इसके बाद लगेगा फाइन

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव: अगर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आप चूक गए हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने आईटी रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी.  इनकम टैक्स भरने की तारीख इसी महीने के 31 तारीख को खत्म हो रही थी. लेकिन  सरकार के इस नये फैसले के बाद अब लोग अगले महीने के 31 अगस्त तक अपना इंकम टैक्स रेतुर्न भर सकते हैं. अगर आपने 1 अगस्त तक आईटीआर नहीं भरा तो 5 हजार रुपये और अगर आप अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं भरते हैं तो 10 हजार रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा .

वित्त मंत्रालय ने 1 ट्विट कर नई तारीख का एलान किया ही . ट्वीट में कहा गया है कि ‘CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है.  इस साल समय पर रिटर्न न भरने वालों के लिए 10 हजार रुपए तक की पेनल्टी लगाने का प्रावधान है.सूत्रों के अनुसार करदाताओं को सहुलियत से आइटीआर भरने का मौका देने के लिए यह समय बढ़ाया गया है. गौरतलब है कि बीते वर्ष बी सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया था.

सबसे ख़ास बात ये है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी अब अपना आयकर रिटर्न  दाखिल कर सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह संभव हो सका है.पहले वगैर आधार कार्ड के आयकर रेतुर्न दाखिल करना संभव नहीं था. आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य था .आधार कार्ड होने की बाध्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दो दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब वगैर आधार कार्ड वाले लोग भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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