सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना(Coronavirus In Bihar) के संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहा है. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग ने नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं. इस बार बिना अनुमति किसी भी तरह के सभा आयोजन पर रोक रहेगी. प्रत्याशियों को किसी भी तरह की सभा के लिए पहले अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति सभा करने पर प्रत्याशी के उपर कार्रवाई की जायेगी. वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी कड़े नियम लागू किये गये हैं.
पंचायत चुनाव के प्रचार के क्रम में अगर किसी को प्रत्याशी को किसी हाट-बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा आयोजित करनी है तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना अपने स्थायी पुलिस थाने में भी देनी होगी. शांति व्यवस्था बनाये रखने और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने में प्रशासन को इससे सहूलियत होगी. आयोग ने यह स्पस्ट किया है कि कोरोनाकाल में केंद्र और राज्य के द्वारा जिन नियमों को लागू किया गया है उन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य रहेगा. प्रत्याशी अगर कोई सभा कर रहे हैं तो इसकी अनुमति उन्हें संबंधित क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से लेनी होगी.
बिहार पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों या हैंड माइक के उपयोग पर भी कई प्रतिबंध लागू रहेंगे. उम्मीदवारों को इनके उपयोग की भी अनुमति लेनी होगी. यह अनिवार्य रहेगा. साथ ही इनके उपयोग की समय-सीमा तय कर दी गई है. सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही इसके उपयोग की अनुमति रहेगी. चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई प्रत्याशी बिना अनुमति लिये किसी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों या हैंड माइक का उपयोग करते हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. ऐसा होने पर सहायक अवर निरिक्षक या इनसे वरीय पुलिस पदाधिकारी को इन यंत्रों को जब्त कर लेने का निर्देश दिया गया है.